Saturday, November 23, 2024
Homeटेकगलत UPI ID पर कर दिया है पेमेंट तो न हों परेशान,...

गलत UPI ID पर कर दिया है पेमेंट तो न हों परेशान, पैसे वापस पाने के लिए करें ये आसान सा काम

Date:

Related stories

UPI ID: आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट करना काफी साधारण सी बात हो गई है। लगभग 90 प्रतिशत लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं। कई बार आपने देखा होगा या एक्सपीरिएंस किया होगा कि किसी को पैसे ट्रांसफर करते समय धोखे से वो पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसके साथ ऐसा होता है वो यह नहीं समझ पाता कि अपने पैसों को कैसे रिकवर करें। अगर अब आपके साथ ऐसा हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपके गलती से ट्रांसफर किए गए पैसे वापस आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें: 75000 रुपये वाले Samsung Galaxy S21 FE को 15000 से कम कीमत पर खरीदने का मौका, यहां से उठाएं ऑफर का लाभ

UPI App को दें जानकारी

मान लीजिए कि आपने गूगल पे, फोन या पेटाएम से पेमेंट किया है तो आपको तुरंत इनके कस्टमर केयर सपोर्ट को जानकारी देनी होगी। आप उनसे अपनी समस्या बताकर उनसे पैसे वापसी के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

NPCI पोर्टल पर करें शिकायत

आपने जिस यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट की है और वो कस्टमर केयर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप NPCI पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

  • NPCI पोर्टल पर शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद What we do tab के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब यहां आपको Dispute Redressal Mechanism ऑप्शन को चुनना है।
  • कंप्लेंट सेक्शन में जाकर आपको ट्रांजेक्शन से जुड़ी डिटेल्स डालनी होंगी।
  • इन डिटेल्स में आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट डिटेल, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल की जरूरत पड़ेगी।
  • अब आपको शिकायत दर्ज कराने का कारण बताना होगा। यहां आपको Incorrectly Transferred to Another Account दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारियां डालकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

बैंक से करें संपर्क

अगर आपको ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब आपके पैसे गलती से किसी और के अकाउंट में चले जाते हैं और आपको आपकी समस्या का कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिला है तो आपको जल्द से जल्द अपनी बैंक से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक और जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है उन दोनों बैंकों में शिकायत दर्ज कराएं।

ये भी पढ़ें: EPF RULES: पैसों की है जरूरत तो ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसे, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

Latest stories