Monday, December 23, 2024
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Angel Tax क्या है? CII इसे हटाने की मांग क्यों कर रही है, जानें डिटेल

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Angel Tax: निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद अब कयास लगाए जा रहे है कि वित्त मंत्री जुलाई के तीसरे हफ्ते में आम बजट पेश कर सकती है। इसी बीच स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में भारी गिरावट और इसके परिणामस्वरूप नौकरियों के नुकसान के बीच, उद्योग परिसंघ यानि CII ने एंजेल टैक्स को हटाने की मांग की है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह एंजेल टैक्स क्या है? और क्यों इसे हटाने की बड़े पैमाने पर मांग की जा रही है।

क्या है एंजेल टैक्स?

आपको बता दें कि एंजेल टैक्स को साल 2012 में लागू किया गया था। यह टैक्स अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है। जो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते है।आसान भाषा में कहे तो अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है और वह किसी एंजेल निवेशक से फंड हासिल करता है तो उसे इसपर भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ता है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत स्टार्टअप को Angel Tax चुकाना पड़ता है। मालूम हो कि सरकार की तरफ से इस टैक्स को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए लागू किया गया था। हालांकि अब भारतीय उद्योग परिसंघ यानि CII ने सरकार से इसे खत्म करने कि अपील की है।

एंजेल टैक्स को खत्म करने की मांग क्यों हुई तेज

जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में आम बजट पेश कर सकती है। इससे पहले ही भारतीय उद्योग परिसंघ यानि CII ने मंगलवार को अपनी केंद्रीय बजट सिफारिश में आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) को हटाने का सुझाव दिया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ‘एंजेल टैक्स’ के रूप में जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि इस कदम से पूंजी को काफी मदद मिलेगी। CII ने तर्क दिया है कि सरकार का मूल्यांकन और वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर को मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत के रूप में बताना गलत है। निवेशक अपने भविष्य की क्षमता के आधार पर स्टार्टअर को फंड करते है।

उद्योग जगत का मानना है कि एंजेल टैक्स प्रावधानों में बदलाव ऐसे समय में आया है जब अनुमानित 100 भारतीय स्टार्टअप ने 2023 में 15000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि अब देखना होगा को आम बजट में क्या इसे लेकर कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं।

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