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ज़ेरोधा के सह-संस्थापक Nithin Kamath ने क्रिप्टो एफ एंड ओ पर व्यक्त की चिंता, निर्मला सीतारमण से हस्तक्षेप का किया आग्रह; जानें डिटेल

Nithin Kamath: ज़ेरोधा के सह- संस्थापक नितिन कामथ ने हाल ही में एक्स पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है।

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Nithin Kamath
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Nithin Kamath: ज़ेरोधा के सह-संस्थापक नितिन कामथ ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक प्रमुख अखबार में कुछ क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सचेंज का विज्ञापन देखा और 1 प्रतिशत टीडीएस नियम के आवेदन में गलतियों को रेखांकित किया है। बता दें कि कामथ ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है।

नितिन कामथ ने उठाए सवाल

ज़ेरोधा के सह-संस्थापक नितिन कामथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “एक तरफ सेबी एफएंडओ को प्रतिबंधित करने पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ, यह क्रिप्टो एफ एंड ओ विज्ञापन ईटी के पहले पन्ने पर है।

वैसे, इन सभी प्लेटफार्मों ने यह रुख अपनाया है कि 1% टीडीएस नियम क्रिप्टो एफ एंड ओ पर लागू नहीं होता है। नियमित क्रिप्टो लेनदेन के लिए, लेनदेन का 1% टीडीएस के रूप में काटा जाता है”। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया।

ब्रोकर्स, व्यापारियों और निवेशकों को प्रभावित करेगा।

इससे पहले, उन्होंने सेबी के नए स्पष्ट मूल्य निर्धारण परिपत्र पर भी अपनी राय व्यक्त की थी, जहां उनका मानना ​​है कि यह बदलाव ब्रोकर्स, व्यापारियों और निवेशकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

इस नियम में उल्लेख किया गया है कि किसी भी बाजार अवसंरचना संस्थान को स्टॉक एक्सचेंजों सहित उनके द्वारा लगाए गए शुल्कों की घोषणा करते समय पारदर्शी होना होगा। इसलिए, इससे ब्रोकर्स पर अपने मूल्य निर्धारण तंत्र को फिर से काम करने का दबाव पड़ सकता है।

ऑप्शन ट्रेडिंग में खुदरा भागीदारी में वृद्धि को लेकर चिंताएं

ऑप्शन ट्रेडिंग टर्नओवर में तेज बढ़ोतरी ने बाजार नियामकों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। सेबी कथित तौर पर मार्जिन आवश्यकताओं पर एक कार्य समूह का गठन कर रहा है। हाल ही में, ऐसी रिपोर्टें भी आई थीं जिनमें कहा गया था कि एफ एंड ओ ट्रेडिंग से मिलने वाले रिटर्न को कराधान के उद्देश्य से सट्टा आय के रूप में माना जाएगा और उन पर उच्च कर दर लागू होगी।

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