Zomato: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने रविवार को कहा कि जोमैटो को कर्नाटक टैक्स अथॉरिटी की तरफ से 23.26 करोड़ रुपये की कर मांग और जुर्माना का नोटिस मिला है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरूआत में जोमैटो को गुजरात के राज्य कर उपायुक्त से टैक्स नोटिस मिला था। हालांकि जोमैटो कंपनी ने कहा है कि उसका मानना है कि गुण-दोष के आधार पर उसका मामला मजबूत है और वह उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा।
Zomato कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी ने अपने बयान में कहा कि सहायक द्वारा जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त (लेखापरीक्षा), कर्नाटक ने आदेश जारी कर 11,27,23,564 रुपये की जीएसटी की मांग की है। ब्याज और जुर्माने के साथ कुल 23,26,64,271 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि गुण-दोष के आधार पर हमारा मामला मजबूत है और वह उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा।
गुजरात ने भी जोमैटो पर लगाया था जुर्माना
जोमैटो को हाल ही में गुजरात में राज्य कर के उपायुक्त द्वारा 8.6 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना नोटिस जारी किया गया था। आपको बताते चले कि जोमैटो को जो डिमांड ऑर्डर मिला, वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ और जीएसटी के कम भुगतान के कारण था। जोमैटो ने कहा था कि ‘कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य कर के उपायुक्त, गुजरात द्वारा जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के अनुसार एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें 4,11,68,604 की जीएमटी की मांग की गई है। ब्याज और जुर्माने के साथ कुल 8,57,77,696 रूपये का जुर्माना लगाया गया है’।