Rahul Gandhi: मानहानि के एक मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज 23 मार्च 2023 को दोषी करार दे दिया। इस मामले में कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा भी सुनाई है। साथ ही इसी केस में तुरंत जमानत भी दे दी। बता दें कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में सिर्फ 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भी उनकी संसद की सदस्यता जाते-जाते बची है।
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस रैली को संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि ‘जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं,उनके सरनेम मोदी ही क्यों हैं?’ चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। इसके बयान के बाद ही गुजरात के सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में एक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में दलील देते हुए कहा था चूंकि मेरे सरनेम में भी मोदी है। राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे समाज के खिलाफ जो आरोप लगाए थे। उससे हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए हम आखिर तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। राहुल इस मामले में 3 बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अंतिम बार अक्टूबर 2021 में पेश हुए थे।
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जानें क्या है सदस्यता जाने का नियम
मानहानि के इस मामले में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके कारण ही उनकी संसद सदस्यता जाते-जाते बची है। बता दें संविधान के वर्तमान जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार किसी जनप्रतिनिधि ( जो विधायिका अथवा संसद) सदन का सदस्य हो ‘जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि मानहानि अपराध के लिए विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा होती है तो उसकी सदस्यता अयोग्य मानी जाएगी।’ हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी इस सजा के खिलाफ अपील के लिए हाईकोर्ट जाने का विकल्प दे दिया। इस फैसले के बाद ही कोर्ट ने इस मामले में जमानत भी दे दी।
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