Friday, November 22, 2024
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AAP-LG Conflict: एक बार फिर SC के दरबाजे पहुंची AAP, जानें अब क्या है नया विवाद?

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‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

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Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

AAP-LG Conflict: दिल्ली के मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट(SC) के दरबाजे पर पहुंच गई है। उसने कहा है कि मेयर चुनावों के नतीजे आए 2 महीने बीत गये हैं लेकिन दिल्ली के मेयर का पद अब भी खाली पड़ा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट में मामला रखते हुए जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहा कि उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत पार्षदों को जबरन वोटिंग में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ AAP के विधायकों को झूठे केस लगाकर वोटिंग से रोकने की साजिश रची जा रही है।

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तीसरी बार भी टली वोटिंग

कल 6 फरवरी को चुनाव नतीजे आने के 2 महीने बाद भी तीसरी बार वोटिंग नहीं हो सकी। एक बार फिर दिल्ली बिना मेयर के रह गई और सदन की बैठक शुरु होते ही मनोनीत पार्षदों की वोटिंग को लेकर AAP और भाजपा आपस में भिड़ गई। जिससे सदन में फिर से भारी हंगामा खड़ा हो गया और सदन को अगली तारीख तक के लिए स्थगित हो गई। अब AAP ने अंतिम दांव ने चलते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। पार्टी चाहती है कि चुनाव अदालत की निगरानी में होने चाहिए। ताकि किसी तरह की कानूनी और संविधानिक अड़चन नहीं चाहती। आपको बता दें दिल्ली नगर निगम अधिनियम,1957  के अनुसार ही दिल्ली का मेयर चुना जाना है।

मनोनीत वोटों को लेकर है सारा विवाद

बार बार सदन की बैठक स्थगित होने के पीछे सबसे बड़ा विवाद मनोनीत पार्षदों की मेयर चुनाव में वोटिंग को लेकर है। सदन की पीठासीन अधिकारी का साफ मानना है कि मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार है। AAP की सारी आपत्ति इसी बिंदु पर है जिससे सदन में विवाद हो रहा है।

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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