Thursday, November 14, 2024
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‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

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‘जो जश्न मना रहे वे जल्दबाजी..,’ Aligarh Muslim University के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC की टिप्पणी के बाद क्या बोल रहे यूजर्स?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

Supreme Court का बड़ा फैसला! Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार; जानें दर्जे को लेकर क्यों मचा था घमासान?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

SC ने UP Madarsa Act पर हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को पलटा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जताते हुए कही खास बात

SC on UP Madarsa Act: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ वाले ऐलान पर Supreme Court की सख्ती, केन्द्र के साथ Election Commission को जारी किया नोटिस

Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन (SC on Bulldozer Action) ये दिखाता है कि कानून का भय नही के बराबर हो गया है।

देश में कानून का राज होना चाहिए। जब आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय कराई जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी बख्से नहीं जाएंगे। इसके अलावा भी कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) को लेकर कई अहम टिप्पणी की है की है जिसको लेकर सुर्खियां बन रही हैं।

SC on Bulldozer Action- ‘बुलडोजर एक्शन पर नजर रखेगा सुप्रीम कोर्ट’

जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली बेंच ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे ‘बुलडोजर एक्शन’ के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए एक रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि “अब बुलडोजर एक्शन पर हमारी नजर रहेगी।” फैसला सुनाने वाली बेंच सवालिया अंदाज में विभिन्न राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा है कि “आरोपी की सजा पूरे परिवार को क्यों दिया जा रहा? अफसर मनमाने तरीके से काम कैसे कर सकते हैं? देश में कानून का राज है या नहीं?”

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन (SC on Bulldozer Action) के लिए एक मापदंड भी तय किया है। कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि “बुलडोजर एक्शन से 15 दिन पहले नोटिस भेजना जरुरी होगा। ध्यान रखें कि नोटिस निर्माण कार्य पर चस्पा हो। एक डिजिटल पोर्टल बनाकर वहां सभी नोटिस को विधिवत संलग्न किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ और गलत कार्रवाई की गई तो जिम्मेदार अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा।”

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल की थी याचिका

इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने देश में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा कई अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से भी इस मामले को कोर्ट के समक्ष रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 सितंबर को ही बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक बताया था और फैसला सुरक्षित रखा था। अब अंतत: कोर्ट ने आज यानी 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाते हुए इसके लिए एक नया मापदंड बनाया है और अनावश्यक कार्रवाई रोकने की बात कही है।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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