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गोवध पर Allahabad High Court ने की अहम टिप्पणी, कहा- ‘जो गोवध करेगा वो नरक में जाएगा’

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Allahabad High Court: गौ हत्या को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम टिप्पणी दी है। बता दें कि ये टिप्पणी गोकशी के एक मामले में सुनवाई करते वक्त दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि, पूरे देश में स्लाटर हाउस बंद होने चाहिए। इसी के साथ गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गोकशी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, पुराणों में पुराणों में गोवध को लेकर साफ निर्देश है. इसमें कहा गया है कि जो भी गोवध करेगा, वह नरकगामी होगा।

सभी धर्मों का और धर्म से जुड़े प्रतीकों का सम्मान करना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार को सलाह देते हुए कहा कि, वह गाय को सुरक्षित राष्ट्रीय जीव घोषित करें। इसी के साथ गोवध पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून लागू करे। ऐसा करने पर ही देश में गोवत को रोका जा सकता है । कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपील करते हुए कहा कि, भारत एक सेकुलर देश है और इसमें सभी लोगों को सभी धर्मों का और धर्म से जुड़े प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए।

गाय को हिंदू धर्म में मिला अहम स्थान

इलाहाबाद में कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस शमीम अहमद धर्म ग्रंथों में घुस गए और उन्होंने कहा कि, भारत एक सर्कुलर देश है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी धर्मों का सम्मान हो क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में अहम स्थान मिला है। इसलिए गाय की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए इसकी एक बड़ी वजह है कि गाय लौकिक और पारलौकिक लाभ का भी प्रतीक है।

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ना केवल मजबूत हो बल्कि प्रभावी कानून की जरूरत

इसी कड़ी में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर एक कानून बनाने को कहा जो ना केवल मजबूत हो बल्कि प्रभावी भी हो। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि, ज्यादातर राज्यों में गोवध और बीफ को लेकर अपने कानून हैं लेकिन जब जरूरत आन पड़ी है कि एक केंद्रीय कानून बने जो ना केवल मजबूत हो बल्कि प्रभावी भी हो।

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