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10 साल पुराने बलात्कार के मामले में Asaram Bapu दोषी करार, गुजरात कोर्ट ने सुनाई सजा

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Asaram Bapu: आसाराम बापू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं । साल 2013 से दुष्कर्म के आरोप में बंद बापू को गांधीनगर की एक अदालत के द्वारा बड़ा झटका लगा है । आपको बता दें कि गुजरात की अदालत ने बापू को सुरत की लड़की के बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता की छोटी बहन ने आशाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था।

2013 में लगा था आसाराम पर आरोप

आसाराम बापू के खिलाफ साल 2013 में पहली बार रेप का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया था कि बापू उसके साथ जबरदस्ती आश्रम में यौन संबंध बनाते थे। रेप के मामले की जांच गुजरात के एक विशेष अदालत के जरिए किया जा रहा था । 55 गवाहों की गवाही के बाद आज आसाराम बापू को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है। आसाराम के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता (IPC) की धारा 376 2(सी) (रेप), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और अन्य प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी ।

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गुजरात की जेल में बंद हैं आशाराम बापू

वर्तमान समय में आसाराम बापू गुजरात की जेल में एक अन्य बलात्कार के मामले में सजा काट रहे हैं। जोधपुर की अदालत ने उन्हें साल 2018 में एक अलग यौन उत्पीड़न के मामले में सजा सुनाई थी।

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