Tuesday, November 19, 2024
Homeख़ास खबरेंAssam News: असम में निरस्त हुआ मुस्लिम विवाह अधिनियम, विवाह पंजीकरण के...

Assam News: असम में निरस्त हुआ मुस्लिम विवाह अधिनियम, विवाह पंजीकरण के लिए नया कानून लाएगी CM Himanta की सरकार

Date:

Related stories

Viral Video: पुलिसकर्मी ने दिया मानवता का प्रदर्शन! दिव्यांग महिला के लिए बना मददगार; वीडियो देख भावुक हो रहे लोग

Viral Video: सभी वर्दीधारी पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं होते! ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर ये कथन पूरी तरह से वायरल हो रहा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी किया है जो कि जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है।

Pak के खिलाफ भारत को मिली जीत पर असम CM ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कांग्रेस पार्टी पर भी ऐसे ली चुटकी! पढ़ें...

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विश्व कप मैच में भारत की जीत को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम हिमंता ने इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है।

Himanta Biswa Sarma: गौरव गोगोई के गंभीर आरोपों पर असम CM बोले- ‘मेरी पत्नी व उनकी कंपनी ने किसी तरह की फाइनेंसियल सब्सिडी नहीं...

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गौरव गोगोई के आरोपों पर अपना बयान जारी किया है। हिमंत बिस्व सरमा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा है कि "मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि न तो मेरी पत्नी और न ही उनकी कंपनी ने भारत सरकार से किसी भी तरह की फाइनेंसियल सब्सिडी ली है।"

Assam News: देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम के लोकप्रिया व चर्चाओं में रहने वाले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) की सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। असम सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार जल्द ही मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए एक नया कानून लागू करेगी। असम सरकार का दावा है कि इससे राज्य की बेटियों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। असम सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर अब खूब सुर्खियां भी बन रही हैं।

असम सरकार का बड़ा फैसला

असम सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान ही बीते दिन मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को लेकर बड़ा फैसला लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त किया है और मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए एक नया कानून (असम निरसन विधेयक 2024) लागू किया जाएगा। राज्य सरकार इस विधेयक पर विचार के लिए इसे असम विधान सभा के अगले सत्र में भी रखेगी।

असम सरकार का मानना है कि बाल विवाह 80% अल्पसंख्यक समुदाय में होता है और 20% अन्य समुदायों में भी होता है। हालाकि ये समस्या धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक है। ऐसे में जल्द ही राज्य से बाल विवाह को भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा।

बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य

असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी क्रम में सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक ये कानून 9 या 10 साल से कम उम्र के लोगों को भी विवाह की अनुमति देता था। ऐसे में बाल विवाह के खिलाफ चल रहा अभियान इससे प्रभावित हो रहा था।

असम सरकार का दावा है कि राज्य से 2026 तक बाल विवाह पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर रोकथाम के लिए ‘बाल विवाह रोकथाम मिशन’ भी शुरू किया गया है जिसके लिए पिछले बजट में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

Latest stories