Azam Khan: उत्तर प्रदेश के कद्दवार सपा नेता आजम खान को आज रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने से बड़ा झटका मिला है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े एक मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम भी दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने संयुक्त रुप से तीनों को 7 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अब आजम खान अपने परिवार के साथ जेल जाएंगे। बता दें कि इस मामले की शिकायत रामपुर के भाजपा नेता व रामपुर के वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना द्वारा की गई थी।
ये है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की चर्चित विधानसभा सीट स्वार से चुनाव लड़े थे। इस दौरान उन्हें इसमें जीत भी हासिल हुई थी। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि चुनाव लड़ने के दौरान उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी जिसके तहत वो विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हुए थे। हालाकि उन्होंने इसके बाद भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ लिया और स्वार से जीत हासिल कर ली।
बदलते समीकरण के साथ गंभीर हुआ मामला
यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद से रामपुर का सियासी समीकरण बेहद तेजी से बदला। वर्ष 2017 के चुनाव के दौरान शफीक अंसारी को अब्दुल्ला आजम का प्रस्तावक बनाया गया था। इसके बाद से विधानसभा का सियासी समीकरण बदला और शफीक ने अपना दल की सदस्यता ले ली और भाजपा गठबंधन में शामिल होकर वर्ष 2022 में स्वार सीट से जीत हासिल कर विधायक बन गए। बीतते समय के साथ आजम खान व उनके परिवार की पकड़ भी रामपुर से कमजोर होने लगी।
भाजपा नेता व वर्तमान रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने अबदुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर वर्ष 2019 में गंज थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें अबदुल्ला आजम के साथ आजम खान व उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी करार दिया है व इसके साथ ही तीनों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है।
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