Bhagya Lakshmi Yojana: महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं पर कार्य कर रही है। ऐसे में भला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहां पीछे रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जो योगी सरकार की ड्रीम योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत बेटियों की सुरक्षा से लेकर उनकी पढ़ाई और शादी के लिए सरकार खर्च वहन करती है।
ऐसे में यह जानना बहुत अहम हो जाता है, कि आखिरकार इस योजना का क्या नाम है? साथ ही इसमें बच्ची के माता-पिता को कैसे कहां पर आवेदन करना होगा? इसमें कितनी धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है? हम सब कुछ आज के इस इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल में बताने वाले हैं। आप सब बस कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसका लाभ बड़े ही आसानी से उठा सकते हैं।
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत दी जाती है धनराशि
देखा जाए तो बेटियों और महिलाओं के लिए उत्तरप्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें सबसे खास ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ है। बता दें कि इस योजना के तहत बच्चियों को शुरुआत में 50 हजार आर्थिक मदद की जाती है। जब बच्ची 21 साल की हो जाती है, तो तय बांड के मुताबिक यह राशि 2 लाख हो जाती है। ऐसे में तब इन रुपयों से इनकी शादी बड़े ही आराम से हो जाती है। वहीं जब बच्ची का जन्म होता है, तो उसको पालन-पोषण के लिए सबसे पहले 5100 रुपए दिए जाते हैं। जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है, तो सरकार की तरफ से 3 हजार रुपए की मदद की जाती है। इसके अलावा जब बच्ची आगे की कक्षा 8 में 5000 रुपये, दसवीं में 7 हजार 12वीं में 8 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस तरह पढ़ाई के दौरान ही बच्ची को टोटल 23 हजार की मदद की जाती है। बाकी के पैसे बाद में दिए जाते हैं।
कैसे करें आवेदन
दरअसल यह योजना बेटियों को सुरक्षित और भरण पोषण के लिए चलाई गई थी। अक्सर देखा, गया है कि कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात भेदभाव होता है। ऐसे में सरकार इस तरह के कृत्य पर लगाम लगाना चाहती है। अब समझना होगा, कि इस योजना में कोई माता-पिता कैसे बच्ची का नामांकन करा सकता है।
सबसे पहले आप सभी जान लें! इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी को कुछ नियम-शर्तें और कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है, बच्ची के माता-पिता की आय दो लाख सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही यह लाभ सिर्फ बीपीएल परिवार की बेटियों को ही मिलेगा। बच्ची का जन्म 2006 के बाद हुआ हो। पढ़ाई की स्थिति में बच्ची का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए है। बच्ची सहित माता-पिता की अपडेटेड फोटो, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र अहम दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन करने के लिए आप यूपी सरकार आधिकारिक वेबसाइट up.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।
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