Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्त मांग सकती है वह उसकी हकदार है। आपके बता दें कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि तलाकशुदा को गुजारा भत्ता देने के निर्देश को चुनौती देते हुए व्यक्ति ने याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और यह बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि सीआरपीसी की धारा 125, जो पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है, सभी महिलाओं पर लागू होती है और एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से भरण-पोषण के लिए इस प्रावधान के तहत याचिका दायर कर सकती है।
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।