Home देश & राज्य Batla House Encounter Case में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी आरिज को...

Batla House Encounter Case में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी आरिज को नहीं दी फांसी, सजा को उम्रकैद में बदला

0

Batla House Encounter Case : बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में गुरुवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है।

ये मामला 2008 का है, जब दिल्ली के बटला हाउस इलाके में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा दी थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है।

फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की बेंच के सामने हुई। इस दौरान बेंच ने आरिज की सजा तो बरकरार रखी, लेकिन मौत की सजा सुनाने से इनकार कर दिया। आरिज खान को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पीठ ने अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली बम धमाकों से जुड़ा है मामला

बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सदस्य मोहन चंद शर्मा की 19 सितंबर, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर में कानून प्रवर्तन और आतंकवादियों के बीच मुतभेड़ के दौरान हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाकों के पांच दिन बाद ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए थे। उस समय शर्मा विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश में बाटला हाउस पहुंचे थे।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version