Brij Bhushan Singh: यौन शोषण मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आज (20 जुलाई) बृजभूषण सिंह फिर राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। जहां, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बृजभूषण के साथ उनके सहयोगी और विनोद सिंह तोमर (सहायक सचिव WFI) को भी कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है।
इन शर्तों के साथ दी जमानत
कोर्ट ने मामले के दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर कुछ शर्तें भी लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “आप दोनों को जमानत दी जाती है, लेकिन इस दौरान आप दोनों न तो किसी गवाह से मिलेंगे और न ही उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई ऑफर देंगे।”
कोर्ट ने आगे कहा, ” जमानत की अवधि के दौरान आप दोनों देश छोड़कर नहीं जा सके। ऐसा करने पर दोनों के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है।”
18 जुलाई को मिली थी अंतरिम जमानत
बता दें कि इससे पहले मामले की सुनवाई 18 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने बृजभूषण को अंतरिम जमानत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की थी। आज सुबह बृजभूषण सिंह मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे और काफी देर वहां रुकने के बाद संसंद के लिए रवाना हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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