Saturday, November 23, 2024
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Bihar Caste Census: जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र ने कही ये बड़ी बात, जानें कब होगी अगली सुनवाई

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केन्द्र और बिहार सरकार का तर्क

जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र और बिहार (Bihar) सरकार ने बारी-बारी से अपना तर्क रखा। केन्द्र सराकर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नही है। ऐसे में बिहार सराकर कैसे ये जनगणना कर सकती है। वहीं बदले में बिहार सरकार ने अपना तर्क पेश करते हुए कहा कि हमने राज्य में गणना को लेकर लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी डेटा इकट्ठा कर लिए गए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर यानी सोमवार का समय दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने दी थी जनगणना को मंजूरी

बता दें कि 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी थी। इसके संबंध में कोर्ट ने कहा था कि सरकार इसे सर्वे के तरह करा सकती है। इसके बाद से सरकार ने अपने इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर गति देने का काम किया था और इस संबंध में काम आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे।

जातीय जनगणना का भारत से है पुराना जुड़ाव

बिहार में जातीय जनगणना को लेकर इन दिनों चर्चाएं जारी हैं। कोई इसे जरुरी बता रहा है तो कोई इसके संबंध में अन्य टिपण्णीयां कर रहा हैं। इस बीच बता दें कि जातीय जमगणना का जुड़ाव भारत से बेहद पुराना है। सन् 1931 और 1941 में अंग्रेजों ने भारत में जातीय जनगणना कराई थी। इसमें 1931 वाले रिपोर्ट को तो सबके समक्ष रखा गया था पर 1941 वाली रिपोर्ट को किसी वजह से सार्वजनिक न किया जा सका। इस संबंध में कई तथ्य सुनने को मिलते हैं। अब बिहार सरकार के इस कदम के तर्ज पर ही यूपी में भी जातीय जनगणना का मांग कभी-कभी उठ जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाती है।

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Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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