Bihar Reservation: नीतीश सरकार को बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अधिकारातीत और अनुच्छेद 14, 15 के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते 65 प्रतिशत आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है।
Bihar Reservation: बड़ी खबर! पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जारी 65% आरक्षण कानून को किया रद्द, जानें डिटेल
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