Budget 2024: 1 फरवरी को घोषित होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट पेश करेंगी. केंद्र नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरिम बजट (Interim Budget) में इनकम टैक्स (Tax) एग्जेम्पशन लिमिट (Income Tax Exemption Limit) में वृद्धि के साथ ही महिला उद्यमियों को समर्थन, लॉन्ग-टर्म टैक्सेशन पॉलिसी एंड कंजम्पशन और बचत (Savings) को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है.
Budget 2024 को लेकर वित्त मंत्री ले सकती है ये फैसला
आपको बता दे कि विशेषज्ञों का मानना है कि 50,000 रुपये की मानक कटौती के बाद 7.5 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को 2024-25 से कोई भी टैक्स (Tax) नहीं देना होगा। वहीं यह कयास लगाए जा रहे है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बदलाव के लिए वित्त विधेयक भी ला सकती हैं।
Budget 2024 पर Tax में छूट की हुई सिफारिश
बीते दिनों पीटीआई की एक रिपोर्ट में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती के हवाले से कहा गया था कि निकाय ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में 12 प्रतिशत तक नियोक्ता योगदान को आयकर से छूट देने की सिफारिश की है।
Budget 2023 से अलग होगा Budget 2024
बजट 2023 में, केंद्र ने नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। मूल छूट सीमा भी पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी। केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपये की कटौती भी शुरू की।
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