Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनावों में लगातार धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। इसके साथ ही आज सोमवार को इसी मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि,मत पत्र खराब करने वाले अधिकारी पर केस चलना चाहिए। इसके साथी जरूरत हुई तो फिर चुनाव कराएंगे ।
इतना ही नहीं देश के मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा – ” लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे”। उन्होंने आगे कहा कि, “रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह लोकतंत्र की हत्या जैसा”।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, ” वीडियो में साफ दिख रहा है कि , वह कैमरे की तरफ देख रहा है और बैलट पेपर ख़राब कर रहा है” ” इस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए” । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम के पेश होने वाले बजट पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मेयर चुनाव संबंधित सभी रिकॉर्ड शाम 5:00 बजे तक सुरक्षित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 12 फरवरी को होगी।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें, पिछले हफ्ते चंडीगढ़ नगर निगम के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास 20 वोट थे, जबकि भाजपा गठबंधन के पास 16 वोट। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट अवैध करार दे दिए गए और 16 वोट के साथ बीजेपी के मेयर उम्मीदवार को चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया गया।
इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कांग्रेस और AAP के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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