Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि Chandigarh Mayor Election में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आप के पराजित मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से चुनाव के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आप मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार, जो मामले में याचिकर्ता भी थे, उन्हें चुनाव का विजेता घोषित कर दिया है।
Chandigarh Mayor Election में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक बड़ी जीत है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को Chandigarh Mayor Election के नतीजों को पलट दिया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने आठ मतपत्रों को अमान्य कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट फैसला सुनाते हुए अपना फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा अमान्य किए गए आठ मतपत्र वैध थे। और वह आप के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। इसके अलावा पीठ ने कहा कि अनिल मसीह ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को विकृत करने का जानबूझकर प्रयास किया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में रिटरनिंग ऑफिसर स्पष्ट तौर पर दोषी है। बैलेट पेपर खराब नही किए गए थे। वह बकायादा फोल्ड थे, और रबर स्टैंप भी था। इससे साफ है कि मसीह की भूमिका दो स्तर पर गलत है, पहला तो उन्होंने चुनाव खराब किया और दूसरा उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला। कोर्ट ने आगे कहा कि न्याय यही है कि मौजूदा चुनाव को बरकार रखा जाए ऐसे में साफ तौर पर आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी होते है।