Friday, November 22, 2024
Homeख़ास खबरेंअब पैतृक संपत्ति के हकदार होंगे बिना शादी के पैदा हुए बच्चे!...

अब पैतृक संपत्ति के हकदार होंगे बिना शादी के पैदा हुए बच्चे! जानिए Supreme Court का बड़ा फैसला

Date:

Related stories

‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

‘जो जश्न मना रहे वे जल्दबाजी..,’ Aligarh Muslim University के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC की टिप्पणी के बाद क्या बोल रहे यूजर्स?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

Supreme Court का बड़ा फैसला! Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार; जानें दर्जे को लेकर क्यों मचा था घमासान?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

SC ने UP Madarsa Act पर हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को पलटा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जताते हुए कही खास बात

SC on UP Madarsa Act: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ वाले ऐलान पर Supreme Court की सख्ती, केन्द्र के साथ Election Commission को जारी किया नोटिस

Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

Supreme Court: बिन शादी के पैदा हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है की ऐसे बच्चे भी पैतृक संपत्ति के हकदार होंगे। दरअसल, बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को संपत्ति के अधिकार दिए जाने वाली याचिका का आज (1 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे भी अपने माता-पिता से संपत्ति का हिस्सा मांग सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया की यह फैसला सिर्फ हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर ही लागू होगा।

CJI की अगुवाई वाली पीठ ने सुनाया फैसला

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला 2011 के रेवनासिद्दप्पा बनाम मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए जजमेंट का हवाला देते हुए सुनाया है। 2011 में दिए गए जजमेंट में कहा गया था की विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे भी पैतृक संपत्ति में हिस्से के हकदार होंगे। उन्हें अपने मात-पिता से उनकी संपत्ति में अपना हिस्सा मांग पाएंगे।

क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम ?

बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी इस बात की जानकारी दी गई है। अधिनियम की धारा 16(3) की व्याख्या के अनुसार, अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता दी जाती है। धारा 16(3) के अनुसार, हालांकि, ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वे पूर्वजों की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

Latest stories