Citizenship Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही सीएए कानून को लागू कर दिया और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। सीएए कानून के लागू होने के बाद पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। वहीं अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सीएए के रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। वहीं इसकी सुनवाई 19 मार्च 2024 को होगी।
19 मार्च को होगी सीएए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि सीएए कानून असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदाभावपूर्ण है। बता दें कि आईयूएमएल की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तब अदालत ने इसलिए नही सुना था कि क्योंकि सरकार ने कहा कि अभी लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में अब जब अधिसूचना जारी हो गई है तो शीध्र सुनवाई सुरू की जाए। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव से पहले अधिसूचना पर विवाद का मतलब नहीं, ये संवैधानिक मामला है। गौरतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च 2024 को आईयूएमएल की याचिका पर सुनवाई करेगा।
इन राज्यों में सीएए लागू नही होगा!
आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार की तरफ से सीएए कानून को लागू करने के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे लागू करने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है अगर नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे वहीं उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, यह हम सीएए को लागू नही होने देंगे। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि हम सीएए को यहां लागू नही होने देंगे। इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा है।