Class 1 Admission Age: शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में विकासात्मक तत्परता और एकरूपता पर जोर देते हुए, एनईपी 2020 के अनुरूप,Class 1 Admission Age 6 वर्ष अनिवार्य कर दी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्श पर यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह नीति प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के महत्व पर जोर देती है।
शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दी जानकारी
शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्श पर जानकारी देते हुए लिखा कि “स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2024 के एक पत्र में, डी.ओ. के संदर्भ में। पत्र संख्या 9-2/20-आईएस-3 दिनांक 31.03.2021 उसके बाद डी.ओ. दिनांक 09.02.2023 के समसंख्यक पत्र में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6+ वर्ष है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार है”।
Class 1 Admission Age के लिए क्या है मापदंड?
विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि “मैं आपका ध्यान इस विभाग के डी.ओ. की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पत्र संख्या 9-2/20-आईएस-3 दिनांक 31.03.2021 उसके बाद डी.ओ. दिनांक 09.02.2023 का समसंख्यक पत्र (प्रतियाँ संलग्न) जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) में निहित प्रावधान के अनुसार प्रवेश की आयु को संरेखित करने का अनुरोध किया गया था। अधिनियम, 2009 और 6+ वर्ष की आयु में ग्रेड- I में प्रवेश सुनिश्चित करना है”।