Soumya Vishwanathan: 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के सभी पांच आरोपियों को साकेत कोर्ट ने दोषी पाया है। अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय सेठी, अजय कुमार और रवि कपूर को अदालत ने मामले में दोषी करार दिया है। अब 26 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
बताया जा रहा है की 26 अक्टूबर को इस केस का फैसला आ जाएगा और उसी दिन पांचों आरोपियों की सजा का भी ऐलान हो जाएगा। पाचों को हत्या और लूट के आरोप में दोषी करार दिया गया है।
आयोपी अमित शुक्ला की याचिका खारिज
जानकारी के मुताबिक, मृतका सौम्या विश्वनाथन के पिता एमके विश्वनाथन और माता माधवी विश्वनाथन भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहीं। वहीं, आरोपित अमित शुक्ला की ओर से दाखिल की गई अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 13 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सभी प्रतिवादियों पर मकोका के अनुसार आरोप लगाए गए थे।
2008 में हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या
बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या को 15 साल हो गए हैं। 13 अक्टूबर, 2008 को उनका शव दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर उनकी कार में मिला था। तब देर रात करीब 3 बजे सौम्या विश्वनाथन अपनी कार चलाकर घर जा रही थीं। उसी वक्त गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी।
हत्या के पीछे लूट का था मकसद
पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या डकैती से जुड़ी हुई थी। अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय सेठी, अजय कुमार और रवि कपूर सभी को हत्या के आरोप के बाद मार्च 2009 से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर मकोका लगाया था। वहीं, अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना है।
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