Brij Bhushan Singh: पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज (18 जुलाई, मंगलवार) दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट ने क्या कहा ?
कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बृजभूषण सिंह और अन्य आरोपी विनोद तोमर भी शामिल हुए। कोर्ट में दिल्ली पुलिस का पक्ष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा, “जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं ?” जिस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया, ” बृजभूषण जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन, जमानत के लिए शर्त तो होनी ही चाहिए। “
अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई
पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जिसमें नियमित जमानत पर फैसला लिया जाएगा। इस मामले में दोनों आरोपियों (बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर) को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
अब तक क्यों नहीं हुई बृजभूषण की गिरफ्तारी ?
बता दें कि विपक्षी दलों से लेकर पहलवान लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन, अभी तक दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बृजभूषण सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं। वहीं, बृजभूषण सिंह लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। उन्होंने सभी आरोपों का झूठा बताया है।
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