Shikhar Dhawan Divorce: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी का तलाक हो गया है। शिखर धवन के तलाक को दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कुछ प्रमुख कारकों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह था कि अदालत ने माना कि आयशा की इस जिद के कारण कि धवन वर्षों तक अपने इकलौते बेटे से अलग रहें, इससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई।
मानसिक रूप से किया प्रताड़ित
अपनी तलाक की याचिका में शिखर धवन ने दावा किया थी कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इन आरोपों को सही पाया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि धवन की पत्नी या तो उपरोक्त आरोपों का खंडन करने में विफल रहीं या उन्होंने ऐसा नहीं किया।
बच्चे की कस्टडी पर क्या हुआ फैसला?
कोर्ट ने उनके बेटे जोरावर की कस्टडी के संबंध में फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि, धवन को अपने बेटे से वीडियो कॉल के जरिए बात करने और उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आयशा को आदेश दिया कि जोरावर को अपने स्कूल के अवकाश का कम से कम आधा हिस्सा धवन और उसके परिवार के साथ बिताने की अनुमति दें। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक नागरिक और जिम्मेदार पिता के तौर पर अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार रखते हैं। इसलिए उन्हें ये अनुमति दी जाती है।
ऐसे शुरू हुआ था आयशा और धवन का रोमांस
बता दें कि आयशा और धवन की शादी साल 2012 में हुई थी। दोनों की ये कहनी तब शुरू हुई थी जब हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में शिखर धवन की नजर आयशा पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने आयशा की फोटो देखी तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और यहीं से उनका रोमांस शुरू हुआ। आयशा और शिखर की उम्र में करीब दस साल का अंतर है। काफी समय साथ बिताने के बाद दोनों ने 2012 में शादी कर ली। यह आयशा की दूसरी शादी थी।
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