Monday, December 23, 2024
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सूरत कोर्ट ने Rahul Gandhi को “मोदी सरनेम” मामले में ठहराया दोषी , सुनाई 2 साल की सजा

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Rahul Gandhi: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को हुए कुछ 2 महीने से ज्यादा हो गए। हालांकि, कांग्रेस (Congress) पार्टी का घाव अभी ताजा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस हरियाणा (Haryana) में करीबी अंतर से चूक गई तो, वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को करारी हार मिली थी।

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Rahul Gandhi: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जीवनशैली, उनके तौर-तरीकों, उनकी यात्रा समेत अन्य कई चीजों को लेकर खबरें बनती रहती हैं। फिलहाल राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े एक अन्य वाकये को लेकर चर्चा मे हैं।

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Amit Shah: शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन (20 December) भी सदन में जमकर हंगामा मचा है। संसद परिसर में पिछले दो-तीन दिनों की तरह आज फिर एक बार संविधान, बीआर अंबेडकर, अमित शाह (Amit Shah) और राहुल गांधी का नाम गूंज रहा है। एक ओर विपक्षी दलों का गठबंधन (INDIA Alliance) गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है।

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Rahul Gandhi: कोर्ट ने गुरुवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी के ऊपर फैसला सुना दिया है। बता दें कि, सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को दोषी कराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। ‌इसी के साथ सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। ताकि ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके।

11 बजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला 11 बजे सुनाया है। इस फैसले में उन्होंने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे। इस बात पर राहुल गांधी ने कहा कि, मैं तो हमेशा से करप्शन के खिलाफ बोलता हूं मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।

कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि, वकील अब उनकी जमानत की अर्जी देंगे। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, मेरे बयान से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट में सजा कम करने की अपील भी की है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

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क्या है पूरा मामला ?

मोदी उपमान का यह मामला 2019 का है जब राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था। दरअसल एक रैली के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि, क्यों सभी चोरों का सामान उपमान मोदी ही होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी।

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Anjali Sharma
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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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