Delhi News: दिल्ली सरकार इन दिनों नौकरशाही से परेशान नजर आ रही है, जिस वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2023 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। क्योंकि मामले पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है की जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई शुरू की जाए।
नौकरशाही से परेशान दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार का कहना है की अफसर अब उनके आदेश नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कई तालमेल न होने के चलते कई काम लटक चुके हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाना है। ऐसे में कोर्ट जल्द इस मामले की सुनवाई शुरू करे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को केस संकलित करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
अफसरशाही पर नियंत्रण को लेकर है विवाद
बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरशाही पर नियंत्रण को लेकर एक कानून को संसद से पास कराया है। इससे पहले सरकार ने अध्यायदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को अफसरशाही पर नियंत्रण दिया गया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, अध्यादेश के कानून में बदल जाने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में संसोधन किया है और जल्द सुनवाई की मांग उठाी है।
केंद्र ने छीने दिल्ली सरकार के अधिकार
केजरीवाल सरकार अध्यादेश और बाद में लाए गए कानून का लगातार विरोध कर रही है। सरकार का कहना है की इस फैसले ने दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए हैं। कानून लागू होने के बाद से अधिकारी निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सून रहे हैं। दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में लबें समय से विवाद चल रहा है।
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