PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री पर BBC (British Broadcasting Corporation) की डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने BBC को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। ये समन गुजरात की एक गैरसरकारी संस्थान (NGO) की उस याचिका पर जारी किया गया है कि जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री न्यायपालिका और प्रधानमंत्री सहित भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।
‘BBC डॉक्यूमेंट्री ने भारत को किया बदनाम’
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने बीबीसी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गुजरात 2002 दंगे को लेकर बीबीसी ने डॉक्युमेंट्री बनाई थी, जिसके प्रसारण पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा उस डॉक्यूमेंट्री के संबंध में है, जिसने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी प्रणाली को “बदनाम” किया है।
15 सिंतबर को होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुवाई 15 सिंतबर तक के लिए टाल दी है। हाईकोर्ट ने कहा, “प्रतिवादियों को सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी करें” और इसे 15 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इससे पहले बीबीसी डाक्यूमेंट्री के संबंध में दायर मानहानि याचिका की सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट ने भी बुधवार को बीबीसी को समन जारी किया था। इस मामले में कोर्ट ने बीबीसी से 30 दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा है। यह याचिका झारखंड BJP की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बिनय कुमार ने दायर की है।
क्या है डॉक्यूमेंट्री विवाद ?
बता दें कि BBC द्वारा बनाई यह डॉक्यूमेंट्री साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर आधारित है, जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। वहीं, डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री में गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया गया है जो पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा रखी है।
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