Monday, November 25, 2024
Homeख़ास खबरेंDelhi Mayor Election: केजरीवाल सरकार ने भेजा LG को नया प्रस्ताव, कहा-...

Delhi Mayor Election: केजरीवाल सरकार ने भेजा LG को नया प्रस्ताव, कहा- 13 या 14 फरवरी को कराया जाए मेयर का चुनाव

Date:

Related stories

DUSU Election Result 2024: बराबरी पर छूटा चुनावी मुकाबला! ABVP और NSUI ने दो-दो पदों पर मारी बाजी; पढ़ें रिपोर्ट

DUSU Election Result 2024: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर तमाम तरह की सुर्खियों को विराम दे दिया गया है। दरअसल DU छात्रसंघ चुनाव (DUSU Election Result 2024) के परिणाम जारी हो गए हैं।

सियासी गहमा-गहमी के बीच Arvind Kejriwal की सधी चाल! ‘AAP’ ने Delhi Assembly Election के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची

Delhi AAP Candidate List: देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा है। इसी सियासी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सधी चाल चलते हुए बड़ा कदम उठाया है।

Delhi Mayor Election: दिल्ली की केजरीवाल (Arvind Kejriwal)सरकार ने एक बार फिर मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना(Vinai Kumar Saxena)के पास नई तारीखों का प्रस्ताव भेजा है। जिसकी उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही अगली चुनाव तारीख तय होगी। केजरीवाल सरकार का कहना है कि आगामी 13-14 फरवरी 2023 को उपराज्यपाल सक्सेना प्रस्ताव को मंजूरी देकर चुनाव कराए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा आप उम्मीदवार की याचिका पर जबाब

सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की एक याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल तथा नगर निगम की पीठासीन अधिकारी और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें ओबरॉय की याचिका को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उपरोक्त तीनों पदाधिकारीयों से सोमवार तक अपना जबाब कोर्ट में दाखिल करने को बोला है।

या भी पढ़ेंः Delhi Metro में YouTube वीडियो Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं, DMRC ने जारी की सख्त चेतावनी

जानें क्या है याचिका में मांगें

याचिकाकर्ता शैली ओबेरॉय ने कोर्ट से मांग की है कि एक सप्ताह के अंदर हाउस को बुलाया जाए, मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से अयोग्य घोषित किया जार, और जब तक मेयर का चुनाव पूरी तरह संपन्न न हो जाए सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हो।

सिंघवी ने क्या दी दलील

सिंघवी ने याचिकाकर्ता ओबेरॉय की तरफ से दलील देते हुए कहा कि जो मेयर चुनाव दिसंबर में हो जाना चाहिए था । वो अब तक नहीं हुआ है। कोर्ट को चाहिए संविधान के अनुच्छेद 243 आर के मुताबिक मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से अयोग्य घोषित कर रोका जाए। सिंघवी की इस दलील को मानते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी की अधिनियम 76 के मुताबिक मेयर की अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर सदन की अध्यक्षता करता है। और तीनों पदों मेयर , डिप्टी मेयर तथा स्थायी समिति के सदस्यों का एक साथ चुनाव कराना कतई उचित नहीं।

या भी पढ़ेंः NSA Doval की Putin से मुलाकात ने मचाई आतंकियों में हलचल,बोले-आतंकवाद पर रणनीतिक अलायंस बना निबटेंगे दोनों देश

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

Latest stories