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Delhi Mayor Election: केजरीवाल सरकार ने भेजा LG को नया प्रस्ताव, कहा- 13 या 14 फरवरी को कराया जाए मेयर का चुनाव

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Delhi Mayor Election: दिल्ली की केजरीवाल (Arvind Kejriwal)सरकार ने एक बार फिर मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना(Vinai Kumar Saxena)के पास नई तारीखों का प्रस्ताव भेजा है। जिसकी उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही अगली चुनाव तारीख तय होगी। केजरीवाल सरकार का कहना है कि आगामी 13-14 फरवरी 2023 को उपराज्यपाल सक्सेना प्रस्ताव को मंजूरी देकर चुनाव कराए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा आप उम्मीदवार की याचिका पर जबाब

सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की एक याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल तथा नगर निगम की पीठासीन अधिकारी और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें ओबरॉय की याचिका को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उपरोक्त तीनों पदाधिकारीयों से सोमवार तक अपना जबाब कोर्ट में दाखिल करने को बोला है।

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जानें क्या है याचिका में मांगें

याचिकाकर्ता शैली ओबेरॉय ने कोर्ट से मांग की है कि एक सप्ताह के अंदर हाउस को बुलाया जाए, मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से अयोग्य घोषित किया जार, और जब तक मेयर का चुनाव पूरी तरह संपन्न न हो जाए सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हो।

सिंघवी ने क्या दी दलील

सिंघवी ने याचिकाकर्ता ओबेरॉय की तरफ से दलील देते हुए कहा कि जो मेयर चुनाव दिसंबर में हो जाना चाहिए था । वो अब तक नहीं हुआ है। कोर्ट को चाहिए संविधान के अनुच्छेद 243 आर के मुताबिक मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से अयोग्य घोषित कर रोका जाए। सिंघवी की इस दलील को मानते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी की अधिनियम 76 के मुताबिक मेयर की अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर सदन की अध्यक्षता करता है। और तीनों पदों मेयर , डिप्टी मेयर तथा स्थायी समिति के सदस्यों का एक साथ चुनाव कराना कतई उचित नहीं।

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