Delhi-NCR News: दिल्ली और NCR क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2023 से डीजल से चलने वाले जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का दुष्प्रभाव इतना हो गया कि हवा जहरीली हो गईं। इसीलिए प्रदूषण का स्तर कम किए जाने के प्रभाव को लेकर लगातार उपाय किए जा रहे हैं। जिसके तहत डीजल जनरेटरों को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि डुअल मोड़ वाले जनरेटरों को 6 अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से छूट के अंतर्गत रखा जाएगा।
6 श्रेणियों के जनरेटरों को इस्तेमाल की छूट
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली तथा NCR राज्यों के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक इन 6 श्रेणियों के जनरेटर को मिलेगी छूट…
- LPG, प्राकृतिक गैस, बायो गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन पर चलने वाले जनरेटर पाबंदी से बाहर रहेंगे।
- किलोवाट से नीचे वाले पोर्टेबल जनरेटर पर ग्रेप समय के अलावा कोई पाबंदी नहीं।
- 19 किलोवाट से 125 किलोवाट वाले ड्यूल फ्यूल मोड पर प्रतिबंध नहीं। ग्रेप समय मे 2 घण्टे चलाने की अनुमति होगी।
- 125 किलोवाट से 800 किलोवाट वाले ड्यूअल फ्यूल मोड या रेट्रोफिटेड जनरेटर पर पाबंदी नहीं।
- 800 किलोवाट से ऊपर वाले ड्युअल फ्यूल मोड या किसी अन्य उत्सर्जन नियंत्रण डिवाइस वाले जनरेटर पर ग्रेप समय के अलावा कोई पाबंदी नही। रहेगी। ग्रेप समय में 2 घण्टे चलाने की अनुमति होगी।
- नए मानकों के अनुसार बनाए गए 800 किलोवाट तक के जनरेटरों पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा।
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सितंबर के अंत तक कर लें तैयारी
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में साफ कर दिया है कि जनरेटरों के इस्तेमाल की छूट जिन शर्तों के मुताबिक दी गई है। ऐसे लोग सितंबर के अंत तक अपनी वैकल्पिक तैयारियां पूरी कर लें। इसके साथ ही आयोग ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन पाबन्दियों को सख्ती से लागू कराने और उनकी निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं।
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