Delhi-NCR News: राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाको में प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आज से GRAP (ग्रेडेड ऐक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब राजधानी में हवा की गुणवत्ता को साफ रखने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाएंगे। खबर है कि इस ऐक्शन प्लान के लागू होने से पूरानी गाड़ियों के संचालन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और लोग अपने पुराने वाहनों को सड़कों पर लेकर नहीं निकल पाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार अगर राजधानी में Air Quality Index (AQI) 200 के आंकड़े को पार कर जाता है तो दिल्ली समेत एनसीआर के इलाके में पुरानी गाड़ियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं अगर ये आंकड़ा 400 के पार जाता है तो इस स्थिति में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक लगेगी।
आज से लागू हुआ GRAP
बता दें कि आय यानी 1 अक्टूबर से ही दिल्ली व एनसीआर के इलाको में GRAP (ग्रेडेड ऐक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना पहले भी लोगों को सरकार द्वारा दे दी गई थी। इसके तहत हवा का स्तर सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाएंगे। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से लेकर कुछ उद्योग जगत से जुड़े कारखानों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
इन वाहनों के संचालन पर रहेगा प्रतिबंध
बता दें कि AQI का स्तर खराब होने के साथ ही राजधानी में कई तरह के वाहनों पर प्रतिबंध देखने को मिलेगा। इसके तहत प्रथम चरण में ओवरएज हो चुकी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। वहीं AQI के दूसरे चरण के तहत वायु की गणुवत्ता 200 के पार जाने पर होटल व अन्य जगहों पर कोयला और लकड़ी जलाने की मनाही रहेगी। वहीं इसके तीसरे चरण के तहत वायु की गणुवत्ता 300 के पार जाने पर दिल्ली समेत एनसीआर के इलको में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल संचालित वाहनों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। वहीं अगर AQI 450 के स्तर को पार कर जाता है तो दिल्ली के बाहर की सीएनजी व डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
बता दें कि शीत सत्र शुरु होने के साथ ही राजधानी में हवा का स्तर खराब होने लगता है। पराली जलाने से लेकर अन्य कई कारणों से इसका असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में ये सभी कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि राजधानी की हवा को दूषित होने से बचाया जा सके।
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