Delhi News: भाजपा की निलंबित पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने आज एक हथियार लाइसेंस स्वीकृत कर दिया है। आपको बता दें विगत वर्ष एक समाचार चैनल पर बहस के मध्य उन्होंने पैगंबर को लेकर कथित विवादित टिप्पणी कर दी थी। जिसके कारण विवाद उतपन्न हो गया था। उनके इस टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध किया। टिप्पणी विवाद दिन व दिन समूचे देश में चर्चा का कारण बन गया। कई स्थानों पर तनावपूर्ण स्थियां उत्पन्न हो गईं। जिसके कारण उनके ऊपर कई सारे वाद पंजीकृत हो गए। इस विवाद की परिणीति में राजस्थान तथा महाराष्ट्र में एक एक हत्या भी हो गई थी। जिस स्थिति में पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को भी जान से मारने की धमकियों की शृंखला आरंभ हो गई थी।
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भाजपा ने कर दिया था प्रवक्ता पद से निलंबित
नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी के पश्चात विषय देश तथा विदेश स्तर तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों तक में हस्तक्षेप उत्पन्न हो रहे थे। भाजपा ने स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंवित कर दिया था वहीं दिल्ली इकाई के मिडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्काषित कर दिया था। भाजपा द्वारा दोनों नेताओं के विरुद्ध इस कार्रवाई को समूचे विवाद को समाप्त करने के एक प्रयास के रूप में देखा गया था। यह कदम पार्टी ने तब उठाया जब विवाद के कारण आंतरिक शांति बलात बढ़ रही थी। इस आंतरिक कार्रवाई के पश्चात पार्टी ने दोनों के बयानों से स्वंयं को अलग कर लिया। इसके पश्चात पार्टी ने अलग से एक बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी सदैव सभी धर्मो का सम्मान करती है और किसी भी धर्म का अपमान सहन नहीं करती। तत्पश्चात नूपुर शर्मा ने अपनी टिप्पणी को बिना शर्त वापस ले लिया था और कहा था उनकी मंशा का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था।
जानें दिल्ली पुलिस ने क्यों दी स्वीकृति
जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार चैनल पर बहस के मध्य नूपुर शर्मा ने पैगंबर को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध किया था। इस विवाद की परिणीति में राजस्थान तथा महाराष्ट्र में एक दर्जी तथा एक चिकित्सक की हत्या भी हो गई थी। इसी खतरे की स्थिति में पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को भी जान से मारने की धमकियों की शृंखला आरंभ हो गई थी। अतः उनके ऊपर कई राज्यों के कई शहरों से अलग अलग वाद पंजीकृत होने के कारण विगत वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ ने नूपुर शर्मा को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया था। इन्हीं परिस्थितियों और कार्रवाइयों के अलोक में दिल्ली पुलिस ने आधार मानते हुए पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को यह हथियार लाइसेंस आत्मरक्षा में स्वीकृत किया गया है।
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