Thursday, December 19, 2024
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र की योजना पर लगाई मुहर

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‘यह योजना मनमानी नहीं है’

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना (Agnipath Scheme) मनमानी नहीं है। सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

ये भी पढ़ें: MCD News: एल्डरमैन काउंसलर्स मामले में Supreme Court में आज होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में फरवरी में हुई थी सुनवाई

गौर हो इससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। फरवरी महीने में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस योजना की वैधता को बरकरार रखा था। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी। आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह योजना राष्ट्रहित में तैयार की गई थी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार है।

‘HC के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे’

सुप्रीम कोर्ट में गोपाल कृष्ण और वकील एमएल शर्मा ने दो याचिकाएं दायर की थी। इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ‘हम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपना फैसला सुनाया था।

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