Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अग्निपथ योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। गौर हो कि फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही इस योजना के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है।
‘यह योजना मनमानी नहीं है’
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना (Agnipath Scheme) मनमानी नहीं है। सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
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दिल्ली हाईकोर्ट में फरवरी में हुई थी सुनवाई
गौर हो इससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। फरवरी महीने में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस योजना की वैधता को बरकरार रखा था। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी। आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह योजना राष्ट्रहित में तैयार की गई थी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार है।
‘HC के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे’
सुप्रीम कोर्ट में गोपाल कृष्ण और वकील एमएल शर्मा ने दो याचिकाएं दायर की थी। इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ‘हम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपना फैसला सुनाया था।