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AAP नेता Satyendar Jain को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि दो हफ्ते बढ़ाई

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Satyendar Jain
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Satyendar Jain: मनी लॉडिंग मामले में जांच का सामना कर रहे AAP नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थय मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि दो हफ्ते तक बढ़ा दी है। वे अब 24 जुलाई तक जमानत पर बाहर रहेंगे। दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। जिस पर आज (10 जुलाई, सोमवार) कोर्ट में मामले की सुनवाई को दौरान जैन की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी की 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है। ऐसे में उनकी सर्जरी जरूरी है। जिस वजह से जमानत अविधि बढ़ाई जाए। जिसके बाद कोर्ट ने जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर दी थी जमानत

इससे पहले कोर्ट ने 26 मई को मेडिकल ग्राउंड्स पर की कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि जैन को दिल्ली में ही रहना होगा। जमानत अविधि के दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही मीडिया के सामने वे कोई बयान नहीं देंगे। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकते, ताकि मामले से जुड़े सबूत प्रभावित न हों। इसके बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई थी।

पिछले एक साल से जेल में बंद थे जैन

बता दें कि सत्येंद्र जैन को पिछले साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह जेल में बंद थे। इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत याचिका दायर की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसी बीच 25 मई की सुबह जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, जहां वे ऑक्सीजन सपोर्ट थे। इसके बाद उन्होंने फिर मानत याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर उन्हें राहत देते हुए 6 हफ्ते की जमानत दी थी। अब इसी जमानत को दो हफ्ते बढ़ा दिया गया है।

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