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सुप्रीम कोर्ट में Delhi MCD Mayor Election को लेकर AAP को बड़ी राहत, 24 घंटे में बैठक कर चुनाव कराने के दिए आदेश

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Delhi MCD Mayor Election: दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई । सीएम ने एक बार फिर ट्वीट करके उपराज्यपाल पर निशाना साधा है।

भाजपा और उपराज्यपाल करते हैं मनमानी

सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कहा कि एलजी साहब और बीजेपी मिलकर आए दिन गैरकानूनी और असंवैधानिक नियम कानून पारित करते रहते हैं। सीएम ने इसके बाद ट्वीट करके लिखा कि “SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे है।”

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सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कहा ?

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि “सदन के पहली बैठक में ही अब चुनाव होना चाहिए। मेयर के चुनाव में मनोनित सदस्य वोट नहीं देंगे। मेयर की अध्यक्षता में ही जल्द से जल्द डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शख्त लहजे में कहा कि 24 घंटे के भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी होना चाहिए।”सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा था कि मनोनीत सदस्य निगम के मेयर चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बताया था कि 16 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है।

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