Raghav Chadha Govt Bungalow: सरकारी बंगले की आवंटन को लेकर कोर्ट ने AAP सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये आवंटन रद्द नहीं होगा। यानी सांसद राघव चड्ढा को अपना बंगला खाली नहीं करना होगा। दरअसल, राज्यसभा सचिवालय द्वारा बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ राघव चड्ढा आज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। जहां उन्हें फौरन राहत मिल गई। कोर्ट ने चड्ढा में पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्यसभा सचिवालय को नोटिस रद्द करने को कहा है। कोर्ट ने 10 जून तक नोटिस पर रोक लगा दी है।
‘BJP कर रही द्वेष की राजनीति‘
बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ सांसद राघव चड्ढा ने BJP पर द्वेष भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आदमी पार्टी एक साफ छवी वाली पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में AAP की सरकारें लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हैं। लेकिन, ये BJP से नहीं देखा जाता। BJP पिछले कुछ समय से लगातार AAP नेताओं को परेशान कर रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।
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क्या है मामला ?
बता दें कि सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय की तरफ बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। सचिवालय का कहना है कि जो बंगला उन्हें दिया गया है वह उसके योग्य नहीं हैं। उन्हें टाइप-VII का आवास मिला है, जबकि उन्हें टाइप-V का आवास दिया जाना था। ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है और उन्हें किसी भी हालत में ये बंगला खाली करना होगा।
वहीं, सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि उन्हें ये बंगला नियमों के तहत आवंटित किया गया है। जिसका नंबर AB5 है। उन्होंने बताया कि वह नवीनीकरण के बाद टाइप-VII के बंगले में चले गए थे। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के नोटिस को मनमाना बताया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सचिवालय तो बस मोहरा है, ये सब ऊपर बैठे पैसे के निर्देश पे किया जा रहा है।
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