Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायालय से झटका मिला है। न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सूत्रों की मानें तो मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
26 फरवरी को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
गौर हो कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया से पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
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सिसोदिया ने रखी थी अपनी बात (Delhi Excise Policy Case)
केंद्रीय जांच एजेंसी की दलील से पहले मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से CBI का मकसद पूरा नहीं होगा। सिसोदिया ने कहा था कि मामले में पहले ही सभी रिकवरी की जा चुकी हैं। साथ ही कहा था कि मैंने सीबीआई जांच में पूरा सहयोग किया है। जब बुलाया गया तब हाजिर हुआ।
सीबीआई ने जमानत याचिका का किया था विरोध
इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील डीपी सिंह ने पिछले सप्ताह मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा था कि उनका प्रभाव भी बड़े पैमाने पर है। अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वे सबूतों को भी नष्ट कर सकते हैं।