Friday, November 22, 2024
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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, 26 अप्रैल को आएगा फैसला

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Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आज पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 26 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए।

अनुमान के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता

सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का काम ये बताना नहीं है कि कैबिनेट में क्या (Delhi Excise Policy) हुआ? उनको ये बताना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उससे किसको फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई मामला नहीं बनता है।

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इसमें अपराध कहां से हो गया

पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वकील ने यह भी कहा कि कोर्ट कह सकता है कि टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई और लॉटरी क्यों निकाली गई? साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पूर्व डिप्सी सीएम ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहां से हो गया।

ये है पूरा मामला (Delhi Excise Policy)

गौर हो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी को डिप्टी सीएम सहित सभी 18 मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ईडी ने भी दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की विशेष अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक तो ईडी मामले में न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी।

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