Sunday, December 22, 2024
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Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली सिसोदिया को राहत, CJI बोले- जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएं

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याचिका पर सीजेआई बेंच ने की सुनवाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। संयोग से शीर्ष अदालत ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया और मंगलवार शाम 4.00 बजे का वक्त सुनवाई के लिए मुकर्रर भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजेआई ने साफ कहा कि जमानत के लिए आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था लेकिन आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। यह बिलकुल गलत है। बेहतर होगा आप हाईकोर्ट जाएं और जमानत की अर्जी लगाएं। इस प्रकार से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

जानें क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2021-22 में दिल्ली के लिए एक नई आबकारी नीति लागू की थी। आरोप लगाया गया कि इसके माध्यम से उन्होंने अपने लोगों को करीब 144 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया और इससे दिल्ली सरकार को सैकड़ों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी मामले में पिछले साल से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और इस सिलसिले में मनीष सिसोदिया सहित कई अन्य लोगों से पूछताछ कर रही थी। इस मामले के तार जांच एजेंसी ने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक जुड़े हुए बताए थे। जिसके अनुसार तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी तथा आंध्र प्रदेश के एक सांसद का बेटा प्रमुख रूप से जांच एजेंसी के राडार पर है। इसी जांच के सिलसिले में रविवार को डिप्टी सीएम से सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर कल दिल्ली की विशेष कोर्ट राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की कोर्ट में पेश किया था। करीब एक घंटे से अधिक चली सुनवाई के बाद जज नागपाल ने कुछ कड़े दिशा निर्देश के साथ आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया और सीसीटीबी कवरेज की निगरानी में रखने का आदेश दिया।

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वकील ने लगाया एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप

उधर डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के वकील ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जानबूझकर एक चुनी हुई सरकार के पीछे पड़ी है जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ही आबकारी नीति में बदलाव को मंजूरी दी थी।

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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