Saturday, November 2, 2024
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Delhi Mayor Election: 26 अप्रैल को हो सकता है दिल्ली मेयर चुनाव, 31 मार्च को खत्म हुआ था मेयर का कार्यकाल

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Delhi Mayor Election: भाजपा प्रत्याशी शिखा राय ने लिया अपना नाम वापस, AAP की शैली ओबेरॉय बनीं महापौर

दिल्ली में आज मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होना था। लेकिन वोटिंग होने से पहले ही भाजपा उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को महापौर निर्वाचित कर दिया गया।

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दिल्ली में महापौर चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए थे जिसमें एक मौजूदा मेयर शैली ओबरॉय का नाम था वहीं दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय का है।

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दिल्ली में मेयर के उम्मीदवार को लेकर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शैली ओबेरॉय को फिर से उम्मीदवार बना सकती है।

Delhi Mayor Election: दिल्ली के मेयर चुनाव की तारीख सामने आ गई है। पिछले कई दिनों से इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ताजा जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को मेयर चुनाव होने की संभावना है। निवर्तमान मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी मेयर चुनाव करवाने के लिए 26 अप्रैल का प्रस्ताव (Delhi Mayor Election) रखा है। एलजी विनय सक्सेना के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। गौर हो कि 31 मार्च 2023 को वर्तमान मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

‘अप्रैल महीने में चुनाव करवाना जरूरी होता है’

चुनाव की नई तारीख सामने आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और एमसीडी में मनोनीत सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अप्रैल महीने में चुनाव करवाना जरूरी होता है। 26 अप्रैल की तिथि तय हुई है। अब इसका प्रस्ताव एलजी विनय सक्सेना के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, ऐसी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल के कार्यालय से अगर नियम का पालन किया जाएगा तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा।

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‘सदन में गैरकानूनी काम करने की कोशिश हुई थी’

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार सदन में गैरकानूनी काम करने की कोशिश की गई थी। संविधान के खिलाफ एल्डरमैन से वोट डलवाने की कोशिश की गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यह गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सही इंसान को प्रोटेम मेयर बनाया जाए।

एमसीडी का चुनाव रहा था विवादित

गौर हो कि एमसीडी मेयर चुनाव पिछली बार काफी विवादित रहा था। विवादों के बावजूद मेयर चुनाव करवाया गया। लेकिन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। 24 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सभी को उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है।

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