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दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर ये गलती करना पड़ेगा भारी, भरना पड़ सकता है हजारों रुपये का जुर्माना; जानें डिटेल

Delhi-NCR News: दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे लेन ड्राइविंग नियम को लागू करने की खबर सामने आ रही है जिसके तहत एक्सप्रेसवे पर दायीं ओर से पहली दो लेन पर कॉमर्शियल वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी।

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Delhi-NCR News
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Delhi-NCR News: राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती बढ़ने वाली है। ताजा जानकारी के अनुसार अब दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे लेन ड्राइविंग लागू होगी जिसके तहत निश्चित किए गए लेन से हटकर चलने पर वाहन मालिकों को हजारों रुपये का जुर्माना देना होगा। खबरों की मानें तो रात के समय में वाणिज्यिक वाहनों की संख्या बढ़ जाती है जिससे लेन ड्राइविंग में दिक्कते आती हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस लेन ड्राइविंग नियम को 24 घंटे लागू कर वाहनों के सुचारु संचालन के लिए प्रयासरत है। इसके तहत सभी कॉमर्शियल वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक्सप्रेसवे पर दाईं ओर से पहली दो लेन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने पर उनसे जुर्माना लिया जाएगा।

नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे लेन ड्राइविंग नियम को लागू करने की खबर सामने आ रही है। इसके तहत दायीं ओर से पहली दो लेन पर कॉमर्शियल वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी। इस नियम उल्लंघन करने वालों पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि कोई वाहन चालक पहली बार नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 1500 रुपये की जुर्माना राशि देनी होगी। लेन ड्राइविंग नियम के संचालन के लिए बकायदे ट्रैफिक पुलिस की टीम भी रात में तैनात की जाएगी।

प्रशासन ने जारी किए निर्देश

प्रशासन की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज की ओर से कहा गया है कि “पुलिस ने एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों को कवर करते हुए खेड़की दौला टोल से लेकर सिरहौल सीमा तक वाणिज्यिक वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग लागू करना शुरू कर दिया है।” वहीं इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि सभी ट्रांसपोर्टरों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं कि वे एक्सप्रेसवे पर दाईं ओर से पहली दो लेन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने पर वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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