Friday, November 22, 2024
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Delhi News: पटाखों को लेकर सरकार के बाद अब SC का बड़ा फैसला, राजधानी में इस दीवाली भी जारी रहेगा बैन

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Delhi AAP Candidate List: देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा है। इसी सियासी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सधी चाल चलते हुए बड़ा कदम उठाया है।

Delhi News: पटाखा जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे को जलाने की मंजूरी देने से साफ इंकार कर दिया है। बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली (Delhi) सरकार द्वारा पटाखे पर बैन लगाए जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही थी। हालाकि कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी ना करते हुए कहा है कि राजधानी में पटाखों पर बैन का क्रम जारी रहेगा।

दरअसल याचिकाकर्ता की मांग थी कि बेरियम सॉल्ट वाले ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी जाए। इससे प्रदूषण कम होता है। कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर दायर किए गए याचिका को लेकर कहा कि हम सिर्फ हैप्पी दीवाली ही बोल सकते हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने की। कोर्ट ने इस दौरान वर्ष 2018 का जिक्र करते हुए बताया कि हम ऐसी मांग को पहले भी खारिज कर चुके हैं। वहीं इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली (Delhi) सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने बताया कि इस ग्रीन पटाखे के भी अलग नुकसान हैं जिसको देखते हुए इसे पहले भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। याचिका में ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए मंजूरी मांगी गई थी और दावा किया गया था कि ये पटाखा औरों की तुलना में 30 फीसदी तक कम धुआं छोड़ते हैं। वहीं इसके साथ ही लड़ियों से रोक हटाने की बात भी कही गई थी।

सरकार ने लिया था पटाखों को बैन करने का फैसला

बता दें कि बीते दिनों ही राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दीवाली के दौरान पटाखों को बैन रखने का फैसला लिया था। इसके तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण व इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगा। इस दौरान सरकार की ओर से लोगों से अपील भी की गई थी कि इस दीवाली पटाखे नहीं, बल्कि दिया जलाएं। वहीं सरकार ने इस दौरान ये भी कहा था कि नियम का पालन न करने वालों पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। सरकार की मानें तो ये फैसला दिल्ली वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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