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Delhi News: केन्द्र सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ पर लगाई रोक! जानें कैसे लाखों लोगों को होगा फायदा

Delhi News: केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया गया है। इसके तहत अनाधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ पर लगी रोक की समय सीमा तीन साल और बढ़ सकेगी।

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Delhi News: राजधानी दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में बसे लाखों लोगों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राहत भरा कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम 2023 पेश किया गया है। इसके तहत अनाधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ पर लगी रोक की समय सीमा तीन साल और बढ़ सकेगी। इससे राजधानी के लाखों लोगों को राहत मिल सकेगी और उनके आशियाने टूटने से बचेंगे। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजधानी के जिन हिस्सों में पर्याप्त उपाय नहीं हैं वहां लोगों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।

लाखों लोगों को मिलेगी राहत

केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2023 के पास होने के बाद राजधानी के लाखों लोगों को राहत मिल सकेगी। ताजा जानकारी के अनुसार केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक से अवैध कॉलोनियों के निर्माण की सीमा तीन साल तक(31 दिसंबर 2026) बढ़ेगी। इससे इन कॉलोनियों में रह रहे आम लोगों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

2006 से मिल रहा विस्तार

राजधानी दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत काफी लंबे समय से मिल रहा है। दरअसल इस संबंध में पहला बिल यूपीए सरकार की केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 19 मई 2006 को लाया गया था। इसके तहत पहले अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण कार्य पर एक साल के लिए रोक लगाई गई थी। इसके बाद से लगातार सरकार द्वारा इस बिल को विस्तार देकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने का काम किया जा रहा है।

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