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Delhi News: बस लेन में गाड़ी पार्क करने वालों की खैर नहीं, दिल्ली सरकार ने बनाया ये नियम

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Delhi News: दिल्ली सरकार की तरफ से अब लोगों को जाम के झाम से निजात देने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भारी माल वाहक वाहनों, चार पहिया वाहनों, और बसों को एक लेन में चलाए जाने की नई मुहिम शुरू की गई है। ऐसे में अगर आप अब बस की लेन में किसी अन्य गाड़ी को चलाते हुए या फिर बस की लेन में किसी अन्य गाड़ी को खड़े करते हुए पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। बस लेन में गाड़ी खड़े करने वालों के खिलाफ 22 प्रमुख कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग की 44 टीमों का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी है।

बस लेन में गाड़ी खड़ी करने पर कार्रवाई 

दिल्ली में लगातार बस लेन में गाड़ी खड़ी करने की वजह से जाम लगता था । इस जाम की वजह से दिल्ली के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे में अब दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम में प्रतिदिन 500 से अधिक गाड़ियों का चलान हो रहा है। बताया जा रहा है कि बस लेन में गाड़ी खड़ी करने पर 500 रूपए चलान के रूप में देना होगा। अगर पिछले तीन दिनों की बात किया जाए तो बस की लेन में गाड़ी खड़ी करने की वजह 2000 से अधिक गाड़ियों का चलान कटा है। वहीं बस लेन उलंघन में मामले में भी चलान कटे जा रहे हैं।

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अपने लेन में चले गाड़ियां

दिल्ली सरकार के द्वारा इस मुहिम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। इस अभियान के शुरू किए जाने का मकसद है की सभी गाडियां अपने ही लेन में चलें। इसके साथ – साथ बस लेन में किसी भी गाड़ी की पार्किंग न हो सके। वहीं बताया जा रहा है कि इस नियम का अगर को उलंघन करता है तो उसे 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

ये है लेन को लेकर नियम

इस लेन को लेकर ये जानकारी दिया गया है कि बस लेन में केवल बस और माल ढुलाई वाले वाहन की इंट्री सुबह 8 बजे से शुरू होगी जो रात्रि के 10 बजे तक चलेगी। इसके बीच अगर कोई भी वाहन इस लेन में पाया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद अन्य वाहन इस लेन में चल सकते हैं। बस लेन में खड़े गाड़ियों की रिकॉर्डिंग भी करवाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि उलंघन करने वाले गाड़ी को सबूत के रूप में उच्च अधिकारियों को दिखाया जा सके।

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