Tuesday, November 19, 2024
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Delhi News: अब दिल्ली में ऑटो की सवारी करना होगा और भी सेफ! जीपीएस लगाने को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश

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परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

परिवहन विभाग ने शहर के सभी ऑटो चालकों को ये निर्देश दिया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों को ट्रैक करने वाला जीपीएस सिस्टम सही से काम कर रहा हो। ऐसा न होने पर ऑटो चालकों को दंडित किया जाएगा। अगर जीपीएस नहीं होगा तो ऑटो की फिटनेस नहीं हो सकेगी। परिवहन विभाग इसे कड़ाई से लागू करने जा रहा है। विभाग ने इस बाबत सभी 95 हजार ऑटो चालकों को उनके मोबाइल पर संदेश भेज दिया है। परिवहन विभाग ने कहा कि जीपीएस सवारियों के हित में ही नहीं बल्कि चालक के हित में भी है। ऐसे में इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

एक अधिकारी ने कही ये बात

वहीं, इस मामले के एक एक्सपर्ट ने कहा कि ऑटो रिक्शा ड्रॉइवरों द्वारा सरकार द्वारा तय मीटर बॉक्स के अनुसार किराया न वसूलने की शिकायतो के बीच ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शहर के 90,000 से अधिक ऑटो चालकों को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या सिस्टम काम कर रहा है या नहीं अगर नहीं तो इसे वे बदलवा लें।

ऑटो चालकों के बीच गुस्सा

उधर, इस आदेश को लेकर ऑटो चालकों के बीच में काफी गुस्सा है। ऑटो चालकों का कहना है कि ये तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में जीपीएस अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ऑटो में जीपीएस को लेकर छूट दे रखी है,मगर दिल्ली सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है।

परिवहन विभाग ने क्या कहा

वहीं, परिवहन विभाग का कहना है कि भले ही केंद्र सरकार ने ऑटो को जीपीएस से छूट दे रखी है, मगर राज्यों को ये भी छूट दी गई है कि अगर वे चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2012 में ऑटो में जीपीएस अनिवार्य किया था।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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