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Delhi News: अब दिल्ली में ऑटो की सवारी करना होगा और भी सेफ! जीपीएस लगाने को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश

Delhi News: राजधानी दिल्ली में अब सभी ऑटो में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर चालकों को दंडित किया जाएगा। सरकार के परिवहन विभाग ने इस बारे में ड्राइवरों को उनके मोबाइल पर संदेश भेजकर जीपीएस को लगाने या फिर उसे सही करने का आदेश दिया है।

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Delhi News: राजधानी दिल्ली (Delhi News) में ऑटो की सवारी करना पहले से अधिक सुरक्षित होने वाला है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और अक्सर ऑटो में अकेले सफर करते हैं तो जल्द ही आपको एक सुरक्षित एहसास होने वाला है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के सभी ऑटो में जीपीएस यानी ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

परिवहन विभाग ने शहर के सभी ऑटो चालकों को ये निर्देश दिया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों को ट्रैक करने वाला जीपीएस सिस्टम सही से काम कर रहा हो। ऐसा न होने पर ऑटो चालकों को दंडित किया जाएगा। अगर जीपीएस नहीं होगा तो ऑटो की फिटनेस नहीं हो सकेगी। परिवहन विभाग इसे कड़ाई से लागू करने जा रहा है। विभाग ने इस बाबत सभी 95 हजार ऑटो चालकों को उनके मोबाइल पर संदेश भेज दिया है। परिवहन विभाग ने कहा कि जीपीएस सवारियों के हित में ही नहीं बल्कि चालक के हित में भी है। ऐसे में इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

एक अधिकारी ने कही ये बात

वहीं, इस मामले के एक एक्सपर्ट ने कहा कि ऑटो रिक्शा ड्रॉइवरों द्वारा सरकार द्वारा तय मीटर बॉक्स के अनुसार किराया न वसूलने की शिकायतो के बीच ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शहर के 90,000 से अधिक ऑटो चालकों को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या सिस्टम काम कर रहा है या नहीं अगर नहीं तो इसे वे बदलवा लें।

ऑटो चालकों के बीच गुस्सा

उधर, इस आदेश को लेकर ऑटो चालकों के बीच में काफी गुस्सा है। ऑटो चालकों का कहना है कि ये तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में जीपीएस अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ऑटो में जीपीएस को लेकर छूट दे रखी है,मगर दिल्ली सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है।

परिवहन विभाग ने क्या कहा

वहीं, परिवहन विभाग का कहना है कि भले ही केंद्र सरकार ने ऑटो को जीपीएस से छूट दे रखी है, मगर राज्यों को ये भी छूट दी गई है कि अगर वे चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2012 में ऑटो में जीपीएस अनिवार्य किया था।

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