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नहीं कटाना चालान तो इस दिन भूल कर भी ना निकालें ये गाड़ी, यहां देखें Delhi Odd-Even Formula का पूरा शेड्यूल

Delhi Odd-Even Formula: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला को लागू करने का निर्णय लिया है।

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Delhi Odd-Even Formula
Delhi Odd-Even Formula

Delhi Odd-Even Formula: दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर राजधानी में ऑड-ईवन फॉर्मूला को लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में इस फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी सरकार में मंत्री गोपाल राय के माध्यम से सामने आई। सरकार की ओर से कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 13 से 20 नवंबर तक राजधानी में ऑड-ईवन का फॉर्मूला लागू रहेगा। इसके तहत जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर और 20 नवंबर को सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। वहीं ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियां 13 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर को चलेंगी। ऐसे में अगर आप अपने वाहन का चालान नहीं कटाना चाहते तो सरकार के इस ऑड-ईवन फॉर्मूले का पालन अवश्य करें।

दिल्ली सरकार का अहम ऐलान

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राजधानी में ऑड-ईवन का फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन का ये क्रम जारी रहेगा। दावा किया जा रहा है कि इस फॉर्मूले के तहत राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर तक राजधानी में प्राइमरी स्तर तक के स्कूलों के साथ 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा तक के स्कलों को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं।

राजधानी में लागू हुई ये पाबंदियां

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से सजग है। इसी क्रम में आज ग्रैप के चतुर्थ चरण को भी लागू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत जानकारी दी गई है कि अब दिल्ली में सिर्फ आवश्यक सेवा वाले ट्रक, LNG और CNG व्हीकल्स व इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। इसके अलावा अन्य सभी तरह के ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं ये भी कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के जिन कार्यों पर पहले छूट थी अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि ग्रैप के चतुर्थ चरण के लागू होने के साथ ही ग्रैप 3 के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इसके तहत बीएस-3 पेट्रोल वाहन व बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध का क्रम जारी रहेगा।

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