Monday, December 23, 2024
Homeख़ास खबरेंDelhi Police: दिल्ली में अब FIR के दौरान नहीं देखने को मिलेंगे...

Delhi Police: दिल्ली में अब FIR के दौरान नहीं देखने को मिलेंगे 383 उर्दू-फारसी के शब्द, जानें पुलिस आयुक्त ने क्यों किया बदलाव?

Date:

Related stories

Delhi News: राजधानी में 70 लाख की लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरफ्त में आए फरार हुए नाबालिग; जानें प्रशासन का पक्ष

Delhi News: राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित, नया बाजार में गोविंद एजेंसी के पास हुए लूट कांड मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने बेहद कम समय में ही इस गुत्थी को सुलझाते हुए 70 लाख की लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है।

Delhi News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, CM केजरीवाल के लिए धमकी भरा मैसेज लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार; जानें पूरा प्रकरण

Delhi News: दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की मेट्रो यूनिट ने आज सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अंकित गोयल को गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi Police: एनसीआरटी की तरफ से किताब से हटाए गए मुगल काल के इतिहास का मामला अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि अब दिल्ली से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले उर्दू के शब्दों को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने एक सर्कुलर जारी करके इस बात की जानकारी दी है।

उनके द्वारा ये बताया गया है कि साल 2018 में दिल्ली के कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला गया था जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली में जैसे डेली डायरी, एफआईआर, में कुछ ऐसे उर्दू और फारसी के वर्ड है जो लोगों की समझ में नहीं आते हैं। अब ऐसे शब्दों को हिंदी में या अंग्रेजी में तब्दील कर दिया जाए। ऐसे में अब सर्कुलर जारी करके बताया गया है 383 शब्दों को हटाया जा रहा है।

सर्कुलर में कही गई ये बात

दिल्ली कार्यालय पुलिस आयुक्त के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसको लेकर ये बताया गया है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में उर्दू और फ़ारसी के शब्दों में बदलाव के बाद 383 ऐसे शब्द है जो देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये शब्द या तो हिंदी में बदल जाएंगे या फिर इंग्लिश में इस शब्दों को बदल दिया जाएगा। यह बदलाव लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिससे उन्हें डेली डायरी, एफआईआर, के कागज को समझने में दिकक्त न हो। इस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि साल 2018 में दिल्ली के उच्च न्यायलय में विशालाक्षी गोयल नाम के एक शख्स ने याचिका डाली थी।

इस याचिका में उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाए जाने का जिक्र था। इस मामले पर साल 2019 को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि एफआईआर हमेशा शिकायतकर्ता के शब्दों में ही दर्ज होना चाहिए। इसके साथ – साथ पुलिस के लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिन्हे पढ़ने में कठिनाई हो।

इसे भी पढ़ेंः4 और 11 मई को होंगे UP Nagar Nikay Chunav, मतगणना 13 मई को…

अंग्रेजों के समय से हो रहा है उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग

अंग्रेजों के समय से पुलिस के अधिकारी उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। आजादी के काफी समय पहले से इन शब्दों की शुरुआत पुलिस के कार्यप्रणाली में की गई थी। ऐसे में अब से दिल्ली पुलिस के अधिकारीयों को सरल शब्दों का प्रयोग करना होगा।

इसे भी पढ़ेंःअयोध्या में बोले CM Eknath Shinde, कहा- ‘महाराष्ट्र सरकार के यहां आने से कुछ लोगों को दर्द हुआ है’

Prakash Singh
Prakash Singhhttp://www.dnpindiahindi.in
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश DNP India वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

Latest stories